शीर्षक: पीएम किसान सम्मान निधि की लाभार्थी स्थिति को समझना
परिचय:
कृषक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2019 में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना शुरू की गई थी। किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से, इस पहल का उद्देश्य उनके लिए सुरक्षित आजीविका सुनिश्चित करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। किसानों के लिए इससे जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थी की स्थिति को समझना आवश्यक है।
योग्यता मानदंड:
पीएम-किसान योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को कुछ योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। इन मानदंडों में शामिल हैं:
1. भूमि स्वामित्व: जिन किसानों के पास खेती योग्य भूमि है वे पात्र हैं। स्वामित्व एकल स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व या पट्टेदारी व्यवस्था के रूप में हो सकता है।
2. भूमिधारण सीमा: लाभ प्राप्त करने के लिए भूमिधारण सीमा है। 1 जून, 2019 तक, प्रति किसान परिवार के लिए अधिकतम भूमि स्वामित्व सीमा 2 हेक्टेयर (5 एकड़) है। हालाँकि, यह विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकता है, इसलिए किसी भी संशोधन के लिए संबंधित राज्य सरकार से जांच करना महत्वपूर्ण है।
3. खेती की गतिविधियाँ: फसल उत्पादन, बागवानी, फूलों की खेती, रेशम की खेती, जलीय कृषि, पशुपालन, डेयरी खेती और अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों में लगे किसान सभी पात्र हैं।
बहिष्करण:
किसानों की कुछ श्रेणियों को पीएम-किसान योजना से बाहर रखा गया है, जैसे:
1. संस्थागत भूमि मालिक: जिन किसानों के पास संस्थागत भूमि स्वामित्व है, जैसे कि सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी संगठनों में लगे लोग, पात्र नहीं हैं।
2. आयकर दाता: वे किसान जिन्होंने कम से कम पिछले मूल्यांकन वर्ष में पहले ही आयकर का भुगतान कर दिया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
3. सेवानिवृत्त व्यक्ति: ऐसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनमें विभिन्न कृषि विभागों के अधिकारी भी शामिल हैं, पात्र नहीं हैं।
आवेदन और नामांकन:
पीएम-किसान के लिए आवेदन प्रक्रिया सीधी और किसान-अनुकूल है। किसान योजना के लिए अपना नाम पंजीकृत करने और नामांकित करने के लिए निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या स्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारी के पास जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, वे पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेज, जैसे भूमि रिकॉर्ड, आधार कार्ड और बैंक विवरण जमा करना होगा।
लाभार्थी की स्थिति और भुगतान:
सफल नामांकन के बाद, किसान आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा के माध्यम से अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच कर सकते हैं। एक बार मान्य होने के बाद, पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्राप्त होती है। किश्तें आम तौर पर अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में प्रदान की जाती हैं।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा कृषक समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी की स्थिति से परिचित होना आवश्यक है। पीएम-किसान योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके, सरकार का लक्ष्य देश भर के लाखों किसानों के जीवन में सुधार करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।